Sunday, October 6, 2024
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6 प्रॉपर्टी डीलर पर गिरी गाज- गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा हुआ दर्ज

मौ कैफ खान /रामनगर नैनीताल

प्रॉपर्टी के गोरखधंधे में लिप्त होकर चांदी काट कर अपनी तिजोरियां भरने में मशगूल धंधेबाजों पर नकेल कसने की हिदायत सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों एवम अधिकारियो को दे चुके हैं, तो वही हिदायत का परिणाम भी अब सामने आने लगा है। प्रॉपर्टी के धंधे में फर्जीवाड़ा करने पर रामनगर पुलिस ने 6 प्रॉपर्टी डीलरो पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

आपको बता दें कि रामनगर कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार सैनी की ओर से जयप्रकाश डन्डरियाल पुत्र इश्वरी दत्त डन्डरियाल निवासी तहसील सल्ट जनपद अल्मोड हाल निवासी मयुर बिहार दिल्ली,हरदेव सिंह पुत्र केहर सिंह निवासी गुमानपुर , पिरुमदारा थाना रामनगर,प्रदीप कुमार सरकार पुत्र एम आर सरकार निवासी पीरूमदारा रामनगर एवम घनानन्द लखेड़ा पुत्र रुद्री दत्त निवासी बेनीविहार पीरुमदारा रामनगर,
शंकर सिंह मनराल पुत्र कुन्दन सिंह निवासी शिवलालपुर रामनगर,
शैलेन्द्र शर्मा पुत्र धरनीदत्त शर्मा निवासी जसपुरियालाईन रामनगर पर जमीनों की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा करने, प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर लोगों को धोखा देने और अवैध रूप से भारी धन-संपत्ति एकत्र करने के जुर्म में कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।
रामनगर कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार सैनी द्वारा यह बड़ी कार्यवाही कर प्रॉपर्टी के धंधे में गोरख धंधा करने वालों को साफ संकेत दे दिया है कि प्रॉपर्टी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाला कितना भी रसूखदार क्यों न हो वह पुलिस के शिकंजे से बच नहीं पाएगा।

Rafi Khan
Rafi Khan
Editor-in-chief
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